Ration Card Sanshodhan Online Rajasthan : राशन कार्ड में संशोधन कैसे करें

नमस्कार दोस्तो जैसा आप सब लोग जानते है कि राशन कार्ड हमारे लिए कितना जरूरी होता है राशन कार्ड वह सरकारी दस्तावेज है जो हमे सरकार द्वारा दिया जाता है और राशन कार्ड सावर्जनिक  राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किये जाते है अब राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लोगो को ऑनलाइन ही राशन कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है और साथ मे राशन कार्ड में सशोधन जैसे नाम पता आयु चेज करना हो तो वे सब अब ऑनलाइन आवेदन करके आप सशोधन करा सकते है ।

राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन सशोधन
राजस्थान में राशन कार्ड तीन प्रकार की श्रेणियों में बनाये जाते है जिनमे APL,BPL, और स्टेट BPL सरकार द्वारा राशन कार्ड की श्रेणियों का विभाजन उनकी आय के अनुसार किया जाता है राशन कार्ड पर सरकार बहुत सस्ते दामो पर अनाज देती है यदि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो आपके पास राशन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है यदि राशन कार्ड में कोई नाम या फिर पता आयु में गड़बड़ी है तो इसके कारण आपको अन्य दस्तावेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आपको राशन कार्ड में सशोधन करना जरूरी है ।



Types Of Ration Cards राजस्थान राशन कार्ड के प्रकार

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के लिए उनकी आर्थिक श्रेणी के आधार द्वारा राशन कार्ड को अलग अलग भागों में बाटा गया है ।

  • अंत्योदय राशन कार्ड - यह राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है इस कार्ड का कलर पीला होता है
  • स्टेट BPL - यह राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जिन्हें नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा चिनिहत किया जाता है ओर इस कार्ड का कलर हरा होता है
  • APL राशन कार्ड - जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन करते है उन्हें ये कार्ड दिया जाता है और राशन कार्ड का कलर नीला होता है
  • BPL राशन कार्ड -  यह कार्ड उन लोगो को दिया जाता है जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करते है और इस कार्ड का कलर लाल होता है

राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. निवास प्रमाण प्रत्र
  2. जाती प्रमाण प्रत्र
  3. राशन कार्ड पुराना वाला
  4. परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  5. न्यू नाम के लिए जन्म पंजीकरण
  6. पुराने राशन कार्ड में नाम कटवाने की स्लिप

राशन कार्ड बनवाने की योग्यता

  • जो व्यक्ति अपना राशन कार्ड बनवा रहा है वह वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदन कर्ता का अन्य किसी राशन कार्ड में नाम नही होना चाहिए
  • पुराना राशन कार्ड में नाम होना चाहिए
  • जिस नाम से राशन कार्ड बन रहा है या मुखिया की उम्र 21 साल होनी चाहिए
  • परिवार के किसी सदस्य का नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में नही होना चाहिए

राशन कार्ड में सशोधन कैसे करे

सबसे पहले आपको राजस्थान के किसी भी ईमित्र केंद्र पे जाना होगा वहाँ जाने के बाद आपको राशन कार्ड सशोधन का फॉर्म माँगना होगा अब ईमित्र धारक आपको एक फॉर्म देगा उसमे राशन कार्ड मुखिया का फोटो चिपकाना होगा और जो सशोधन करना है वो उसके दस्तावेज लगाने होंगे अब आपको अपने ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने होंगे और अब आपको फॉर्म वापस ईमित्र केंद्र पे देना होगा 4-5 दिन में आपका राशन कार्ड ऑनलाइन सशोधन हो जाएगा और आप अपना राशन कार्ड ले जाकर चेज करा लें

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