Vidhwa Vivah Upphar Yojana – विधवा विवाह उपहार योजना 2021

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दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी दुगा इस योजना का नाम – विधवा विवाह उपहार योजना – Vidhwa Vivah Upphar Yojana के बारे में दोस्तों इस योजना का लाभ और विधवा विवाह उपहार योजना की क्या सेवा शर्त है इन सब के बारे में आज इस लेख में सब जानकारी मिलेगी |

Vidhwa Vivah Upphar Yojana क्या है

दोस्तों इस योजना में किसी भी विधवा महिला का पुन विवाह के लिए प्रोह्त्सन राशी दी जाती है आज के समय कोई महिला शादी के 2-3 साल बाद उसके पति की किसी कारण मुत्यु हो जाती है तो उस महिला पे क्या आपति आती है उसका जीवन मुत्यु के सामान हो जाता है इस लिए सरकार दवरा विधवा विवाह उपहार योजना की शुरुआत की है जिससे विधवा विवाह को प्रोह्त्सन मिल सके |

Vidhwa Vivah Upphar Yojana पात्रता के नियम

  1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. पुनर्विवाह के बाद जोड़े को तीन साल से अधिक समय तक राजस्थान में रहना चाहिए।
  3. इस योजना के अस्तित्व में आने से पहले विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए था।
  4. विधवा महिला की आयु 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. आवेदक महिला विधवा पेंशन के लिए पात्र होनी चाहिए।
  6. विधवा महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी/निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

Vidhwa Vivah Upphar Yojana आवश्यक दस्तावेज

1. जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कापी ।
2. डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटो कापी ।
3. विधवा पेंशन आदेश पत्र (पीओपी) की फोटो कापी ।
4. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कापी ।
5. पुनर्विवाह प्रमाण पत्र की फोटो कापी ।

विधवा विवाह उपहार योजना आवेदन कहां करें
दोस्तों विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन आप अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म भरकर अपना आवेदन कर सकते है या आप अपने नजदीकी एमित्र केंद्र पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकते है |

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