Tarbandi Yojana Rajasthan : तारबंदी योजना राजस्थान

तारबंदी योजना | तारबंदी योजना राजस्थान | Tarbandi Yojana Rajasthan |  तारबंदी योजना हेतु आवेदन फॉर्म


उद्देश्य : Tarbandi Yojana Rajasthan

  • नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।

अनुदान : Tarbandi Yojana Rajasthan

  • तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू- 40,000/- जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान।


पात्रता : Tarbandi Yojana Rajasthan

  • सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 3 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया : Tarbandi Yojana Rajasthan

  • कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।

Tarbandi Yojana Rajasthan Documents

  1. आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  2. जन आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी
  3. बैंक पास बुक या खाता डायरी
  4. जमीन की नकल
  5. राशन कार्ड की फोटो कॉपी

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : Tarbandi Yojana Rajasthan

  • तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
  • अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
  • कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।

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