कृषि यंत्र अनुदान योजना | कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान | Krishi Yantra Anudan Yojana
Krishi Yantra Anudan Yojana उद्देश्य
- उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत
कृषि यंत्र अनुदान योजना अनुदान
- अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।
कृषि यंत्र अनुदान योजना पात्रता
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
Krishi Yantra Anudan Yojana अनुदान का विवरण
योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण
क्र.स. | योजना/ गतिविधि | एस.एम.ए.एम./एन.एफ.एस.एम. (तिलहन) | ||
यंत्रीकरण (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र) | हार्सपावर रेन्ज | SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक | अन्य श्रेणी के कृषक | |
1 | सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो * |
2 | डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो * |
3 | रोटोवेटर | 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो * |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-2,50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-2,00,000 रु. जो भी कम हो * |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो * |
6 | चिजल प्लाऊ | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो * |
* उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है। | ||||
नोट- 1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा। 2. एन.एफ.एस.एम. (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो इत्यादि कृषि यंत्रों पर एस.एम.ए.एम. योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय है। |
Krishi Yantra Anudan Yojana आपूर्ति स्त्रोत
- अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
Krishi Yantra Anudan Yojana कृषि यंत्रों का क्रय
- कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
Krishi Yantra Anudan Yojana आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र या शामलाती के मामले में शपथ पत्र
- लघु/सीमान्त के मामले में प्रमाण पत्र
Krishi Yantra Anudan Yojana अनुदान का भुगतान
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।
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