जल हौज अनुदान योजना राजस्थान । जल हौज अनुदान योजना | Jal Hod Anudan Yojana | Jal Hod Anudan Yojana Form Kaise Bhare
जल हौज अनुदान योजना उद्देश्य
- ट्यूबवैल या कुएं के जल को हौज में एकत्रित कर जरुरत के समय सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है।
जल हौज अनुदान योजना अनुदान
- सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम आकार 100 घनमीटर या एक लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज का निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 90000/- जो भी कम हो अनुदान ।
जल हौज अनुदान योजना पात्रता
- कृषक के नाम न्यूनतम कृषि योग्य आधा हैक्टेयर भूमि हो।
- सिंचाई का स्रोत व साधन हो ।
जल हौज अनुदान योजना दस्तावेज
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक पास बुक
जमीन की नकल
जल हौज अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा जलहौज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- जलहौज के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
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